1.20 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, होगी वेतनवृद्धि , पढ़े पूरी जानकारी।
हरियाणा सरकार ने राज्य के 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को पक्का कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है।
विधेयक के तहत कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएँ
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 के पारित होने से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को अब सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दिया गया है।
- सेवा की सुरक्षा: अब, 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुनिश्चित हो गई हैं।
- अधिकतम मासिक वेतन: सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का अधिकतम मासिक वेतन 50,000 रुपये तक हो सकता है।
- कर्मचारी वर्ग का वर्गीकरण:
- 28% कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं (37,404 कर्मचारी)
- 32% कर्मचारी पिछड़े वर्ग से हैं (41,376 कर्मचारी)
विधेयक के प्रमुख बिंदु:
- सेवानिवृत्ति तक सुरक्षा: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी अब उनके सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेगी।
- न्यूनतम वेतन की गारंटी: विधेयक में कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है।
- महंगाई भत्ते में वृद्धि: महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ेगा।
- वार्षिक वृद्धि: एक साल की सेवा के बाद कर्मचारियों के समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
- मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी: संविदा कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे।
- मातृत्व लाभ: कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।
- स्वास्थ्य लाभ: कर्मचारियों के परिवारों को PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
50,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी योजना:
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की कि 50,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बिल लाकर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है।
सीएम का संदेश:
सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, “मैं प्रदेश के सभी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने पर बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में विधेयक पारित हो गया है।” उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी धन्यवाद किया, जिनके नेतृत्व में यह कदम उठाया गया।
अब, 5 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उनके समेकित मासिक पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5% अधिक वेतन मिलेगा।
- आठ साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 10% अधिक और
- दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 15% अधिक वेतन मिलेगा।
हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मचारियों को इस नए कानून का लाभ नहीं मिलेगा।
यह विधेयक हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अब, संविदा कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित हो गई है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस कानून के तहत कर्मचारियों को न केवल सेवा सुरक्षा मिल रही है, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।