शिमला में नगर निगम का बड़ा फैसला: कारोबारियों को 30 सितंबर तक करना होगा किराए का भुगतान
शिमला के हजारों कारोबारियों और जमीन लीज धारकों को नगर निगम ने 2 साल के किराए के बिल जारी कर दिए हैं। इन बिलों का भुगतान 30 सितंबर तक करना अनिवार्य है। इसके बाद निगम नियमों के तहत बिजली और पानी काटने की कार्रवाई शुरू करेगा।
नगर निगम की शहर में 1350 से अधिक दुकानें, स्टाल और अन्य संपत्तियां हैं, जिन्हें कारोबारियों को किराए पर दिया गया है। इसके अलावा, 152 जमीनें भी लीज पर दी गई हैं। लीज खत्म होने पर लीज धारकों को नए नियमों के तहत लीज रिन्यू करवानी होगी, जिसमें किराए में वृद्धि भी शामिल है।
नगर निगम को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से उसे 6 करोड़ से अधिक की आमदनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कारोबारी तय समय पर किराए का भुगतान करें।