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Good News सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर जारी किया ये आदेश, देखें

Good News सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर जारी किया ये आदेश, देखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरण की प्रक्रिया, कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में धनराशि का समायोजन, और राज्य सरकार के योगदान को समायोजित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

  1. पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरण का विकल्प:
    • जिन कर्मचारियों को NPS के तहत कवर किया गया था और जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 1961 के तहत पात्र हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया गया है।
    • यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले हुई थी।
  2. कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:
    • कर्मचारियों के अंशदान को जीपीएफ (General Provident Fund) खाते में जमा किया जाएगा और इस पर ब्याज दिया जाएगा।
    • इसके बाद, यह धनराशि वैध रूप से प्रमाणित की जाएगी।
  3. राज्य सरकार का अंशदान:
    • राज्य सरकार का योगदान “2071-पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ” के तहत समायोजित किया जाएगा।
    • इस सरकारी अंशदान से अर्जित आय को भी संबंधित लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाएगा।
  4. निवेश से अर्जित लाभ:
    • एनपीएस खाते में निवेश से अर्जित लाभ को “अंशदान तथा वसूली” के तहत राजकोष में जमा किया जाएगा।
  5. पेंशन निदेशालय की भूमिका:
    • संबंधित कोषागार से धनराशि के हस्तांतरण के बाद, पेंशन निदेशालय इसे सीआरए पोर्टल पर सत्यापित करेगा। इसके बाद सरकारी अंशदान और अर्जित आय को राजकोष में समायोजित किया जाएगा।
  6. डेटा सत्यापन और पासबुक अपडेट:
    • जीपीएफ खातों का डेटा सत्यापन Error Rectification Module द्वारा किया जाएगा।
    • जीपीएफ खाते में ब्याज जोड़ने और पासबुक को नियमित रूप से अपडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।
  7. पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले:
    • जो कर्मचारी पहले ही सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और अब पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो रहे हैं, उनके मामलों में राज्य सरकार के अंशदान और अर्जित आय को ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जाएगा।
  8. राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में भी लागू:
    • राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

 निर्देश:

यह आदेश सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीपीएफ खातों में धनराशि का सही और समय पर समायोजन किया जाए। संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस आदेश को उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर सत्यापित किया जा सकता है।

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