Homeहिमाचलआदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग करें सभी राजनीतिक दल

आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग करें सभी राजनीतिक दल

हमीरपुर 12 मार्च। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने, निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने और इसमें अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में हरसंभव सहयोग प्रदान करें। मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह अपील की।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा बहुत ही समृद्ध एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं। यहां हर निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक नेता और आम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग भाग लेते हैं तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी पात्र लोगों विशेषकर, 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करवाने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारी-कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म-12 के लिए आवेदन करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी व्यवस्था रहेगी। राजनीतिक पार्टियों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे पर भी आयोग की कड़ी नजर रहेगी। कोई भी उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक का खर्चा कर सकता है। इस पर नजर रखने के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 उड़न दस्ते, 3 निगरानी दल, 2 वीडियो निगरानी दल, 5 वीडियो व्यूइंग टीमें, एक अकाउंटिंग टीम, एक सहायक व्यय पर्यवेक्षक, पूरे जिले के लिए पुलिस पर्यवेक्षक, आयकर पर्यवेक्षक और कई अन्य अधिकारी हर समय तैनात रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि चुनावी रैलियों और सभाओं इत्यादि के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर करने होंगे। चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले वाहनों, लाउड स्पीकरों, पोस्टरों-बैनरों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी संबंधित अधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा के बाद इन सभी व्यवस्थाओं की दरें निर्धारित कर दी जाएंगी और इन्हीं दरों के आधार पर उम्मीदवारों के खर्च की गणना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की अनुपालना के लिए वह हर सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। लिहाजा, इस अवधि के दौरान कई लोगों की ओर से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज हांेगी और निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर इन शिकायतों का निवारण भी करना होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जरा भी कोताही न बरतें।
बैठक में निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला ने आयोग के विभिन्न दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ईवीएम-वीवीपैट की कार्यप्रणाली भी समझाई। इस अवसर पर एडीसी मनेश यादव, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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