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इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है कमाल की सब्सिडी , आज ही आवेदन करें..

इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है कमाल की सब्सिडी , आज ही आवेदन करें..

कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन

खरीफ फसलों की कटाई शुरू होने वाली है, और इसके बाद किसान रबी फसलों की तैयारी में जुटेंगे। इस दौरान किसानों को विभिन्न कृषि मशीनों और यंत्रों की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं, जिन पर किसान सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 19 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। किसान 29 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 30 सितंबर 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने का अवसर मिलेगा।

अनुदान पर उपलब्ध कृषि यंत्र

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा:

  • ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर
  • स्वचालित रीपर कम बाइंडर
  • रोटोकल्टीवेटर
  • विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड)
  • रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित)
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर और एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम)
  • श्रेडर/मल्चर

अनुदान राशि

सरकार द्वारा किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी आवश्यक जानकारी देख सकते हैं।

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। विनोविंग फेन के लिए 2000 रुपये का डीडी और अन्य सभी कृषि यंत्रों के लिए 5000 रुपये का डीडी बनाना होगा। यदि चयन नहीं होता है, तो डीडी की राशि वापस की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (OTP प्राप्त करने के लिए)
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • खसरा/खतौनी, बी1 की नकल
  • ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड

आवेदन कैसे करें?

किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नए पंजीकरण के लिए किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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