बिग ब्रेकिंग- दिल्ली में बने हिमाचल भवन को HC ने कुर्क करने के दिए,आदेश
प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की अनुपालना नहीं करने के कारण जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य के एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को यह निर्देश दिया है कि वे यह जांचें कि किन अधिकारियों की गलती के कारण 64 करोड़ रुपये का भुगतान और उस पर 7 फीसदी ब्याज की अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं की गई।
अदालत ने मामले की जांच के लिए 15 दिन का समय दिया है और आदेश दिया है कि इस पर अगली सुनवाई में रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। अदालत ने यह भी कहा कि यह जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारियों की लापरवाही साबित हो, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से ब्याज की राशि वसूल की जा सके।
इस मामले की पृष्ठभूमि में 2009 में सरकार ने सेली हाइड्रो को लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट का आवंटन किया था। इसके तहत, सरकार ने कंपनी को परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण कंपनी ने 2017 में अदालत में रिट याचिका दायर की। कंपनी ने अदालत को बताया कि आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उसे परियोजना को बंद करना पड़ा और उसे सरकार को वापस सौंपना पड़ा। इस पर सरकार ने कंपनी से अपफ्रंट प्रीमियम की राशि जब्त कर ली।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार को 64 करोड़ रुपये की राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी की है।