Budget 2025 : अब 12 लाख तक नहीं लगेगा कोई इनकम टैक्स, यहां पढ़ें नई स्लैब दरें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है। सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास के लिए यह बजट में सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह छूट नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत दी है। नए ऐलानों के तहत, जिन लोगों की मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक है, उन्हें अब अपनी आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम सरल होगी, जिसमें मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की भी जानकारी दी। इन्हीं बदलावों उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के स्लैब और दरों में सभी स्तरों पर बदलाव किया जा रहा है। इन नए बदलावों के तहत, स्पेशल रिबेट के बाद अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो होगा। वहीं 25 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1.1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। इशसे मिडिल क्लास पर वित्तीय बोझ कम होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया। अब 0 से 4 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। जबकि 8 से 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स की दर 10% होगी। हालांकि स्पेशल रिबेट के बाद इन 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स शून्य हो जाएगा।
इनकम टैक्स स्लैब्स (₹) | टैक्स रेट (%) |
4 लाख तक | 0% |
4 लाख से 8 लाख | 5% |
8 लाख से 12 लाख | 10% |
12 लाख से 16 लाख | 15% |
16 लाख से 20 लाख | 20% |
20 लाख से 24 लाख | 25% |
24 लाख से ऊपर | 30% |
नई टैक्स रिजीम के तहत अभी क्या है टैक्स स्लैब?
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना दिया है। नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब की मौजूदा दरें नीचे हैं।
इनकम टैक्स स्लैब्स | टैक्स रेट (%) |
3,00,000 रुपये तक | 0% |
3,00,001 – 7,00,000* | 5% |
7,00,001 – 10,00,000 | 10% |
10,00,001 – 12,00,000 | 15% |
12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
15,00,000 से ऊपर | 30% |
7 लाख रुपये तक के सालाना आय वाले को इनकम टैक्स रिजीम के तहत 25,000 रुपये की स्पेशल रिबेट मिलती है, जिसके चलते उन्हें अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है .
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब
सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत सामान्य टैक्सपेयर्स और सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स की अलग-अलग दरें हैं। इन्हें आप नीचे देख सकते हैं-
60 साल से कम उम्र वाले टैक्सपेयर्स के लिए स्लैब रेट्स
इनकम टैक्स स्लैब्स (₹) | टैक्स रेट (%) |
2,50,000 रुपये तक | 0% |
2,50,001 – 5,00,000 | 5% |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
10,00,000 से ऊपर | 30% |
वरिष्ठ नागिरकों (60-80 Years) के लिए स्लैब रेट
इनकम टैक्स स्लैब्स (₹) | टैक्स रेट (%) |
3,00,000 रुपये तक | 0% |
3,00,001 – 5,00,000 | 5% |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
10,00,000 से ऊपर | 30% |
अति वरिष्ठ नागिरकों (80+ Years) के लिए स्लैब रेट
इनकम टैक्स स्लैब्स (₹) | टैक्स रेट (%) |
5,00,000 रुपये तक | 0% |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
10,00,000 रुपये से ऊपर | 30% |
अति वरिष्ठ नागिरकों (80+ Years) के लिए स्लैब रेट
इनकम टैक्स स्लैब्स (₹) | टैक्स रेट (%) |
5,00,000 रुपये तक | 0% |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
10,00,000 रुपये से ऊपर | 30% |