फर्जी लोन मामले में झंडूता कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ केस।

हिमाचल प्रदेश की दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित शाहतलाई के एक पूर्व और दो वर्तमान पदाधिकारियों के खिलाफ तलाई थाना में धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज हुए हैं। फर्जी खाता बनाकर सहकारी सभा से कर्ज लेने के मामले न्यायालय से पुलिस थाना तलाई में छानबीन के लिए पहुंचे। दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा में 33 करोड़ का गबन ऑडिट 2019 में सामने आया था।

शिकायतकर्ता विनोद शर्मा निवासी तलाई ने झंडूता कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनकी दो बेटियां हैं। पत्नी सरकारी नौकरी करती हैं। दी तलाई ग्राम सेवा सीमित से उन्हें नोटिस आया कि उनके परिजनों ने सभा से कर्ज लिया है, जिसे वापस नहीं किया है। जब वह सभा के कार्यालय में गए तो कर्मचारियों ने कर्ज के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। कहा कि परिजनों के नाम पर झूठे कर्ज के खाते खोले गए हैं।

सभा के पूर्व सचिव राजेश कुमार पुत्र कर्म चंद, वर्तमान सह सचिव ओंकार चंद पुत्र दीनानाथ, वर्तमान लिपिक अरुण कुमार पुत्र सोहल लाल ने मिलकर फर्जी लोन बनाया है। उधर, दूसरे मामले में कुलदीप सिंह निवासी झबोला ने झंडूता कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि दी तलाई ग्राम सहकारी सभा सीमित से एक नोटिस आया कि आपके बेटे यशपाल व अमरजीत तथा पत्नी उर्मिला ने सभा से कर्ज लिया है, उसे वापस नहीं किया गया है।

सभा परिजनों की ओर से लिए कर्ज के कोई दस्तावेज नहीं दे रही है। उन्होंने भी उक्त तीनों आरोपियों पर फर्जी लोग बनाने का आरोप लगाया है। डीएसपी अनिल ठाकुर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सभा के तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।