Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैंसला, दी BRS नेता विता को जमानत।
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को जमानत देने का आदेश दिया है। उन्हें CBI और ED द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि कविता पिछले पांच महीनों से हिरासत में हैं। गवाहों की बड़ी संख्या और दस्तावेज़ों की भरपूर लिस्ट के कारण निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे मुकदमे के तथ्यों की जांच नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और BRS से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में BRS नेता के कविता को जमानत देने का आदेश दिया है, और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका को पहले खारिज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटाले में शामिल होने के क्या सबूत हैं, और जो सबूत हैं उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
सुनवाई के दौरान, के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत की अपील करते हुए कहा, “इस मामले में पहले ही आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त, CBI और ED अपनी जांच पूरी कर रही हैं।” वहीं, CBI और ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि के. कविता ने अपने फोन के साथ छेड़छाड़ की है और उसे फॉर्मेट कर दिया है। इस पर मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।