EPFO Rule- रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं पेंशन – जानिए कैसे।

नई दिल्ली: EPFO पेंशन नियमों की जानकारी

क्या आप जानते हैं कि यदि आपने 10 साल तक प्राइवेट नौकरी की है, तो आप EPFO के तहत पेंशन के हकदार हो सकते हैं? EPFO के नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जो EPFO में योगदान करता है, उसे 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। हालांकि, यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलती है। यदि आप 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

पेंशन के लिए 10 साल का योगदान जरूरी

EPFO योजना के तहत पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए, आपको कम से कम 10 वर्षों तक EPFO योजना में योगदान करना होगा। जब आप 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं और EPFO सदस्य बन जाते हैं, तो आपको EPFO नियमों के अनुसार न्यूनतम पेंशन मिलती है। वर्तमान में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 और अधिकतम ₹7,500 तय की गई है। इस स्टोरी में हम समझेंगे कि क्या 58 साल की उम्र से पहले पेंशन निकालना संभव है और इसकी गणना कैसे की जाती है।

58 साल की उम्र से पहले पेंशन की गणना कैसे होती है?

EPFO सदस्य समय से पहले पेंशन निकाल सकते हैं, बशर्ते वे कुछ शर्तें पूरी करें। पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने EPFO सदस्य के रूप में कम से कम 10 साल पूरे कर लिए हों और उसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक हो, लेकिन 58 साल से कम हो। यदि सदस्य इन मानदंडों को पूरा करता है, तो वह समय से पहले पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।

ध्यान रखें कि 58 साल की उम्र से पहले पेंशन निकालने पर पेंशन राशि में कमी होती है। यह कटौती प्रति वर्ष 4% की दर से की जाती है, जब सदस्य की उम्र 58 साल से कम होती है। इसके अतिरिक्त, यदि आप 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन निकालने में देरी करते हैं, तो आप पूर्ण EPS पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं, जो सालाना 4% बढ़ती है।

इस प्रकार, EPFO सदस्य समय से पहले पेंशन निकाल सकते हैं यदि उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी की है और उनकी उम्र 50 से 58 साल के बीच है। लेकिन यदि वे समय से पहले पेंशन निकालना चुनते हैं, तो उनकी पेंशन प्रत्येक वर्ष के लिए 4% घट जाती है जब वे 58 साल से कम उम्र के होते हैं।Read More