सोलर पम्प लेने के लिए किसान दिसंबर की इतनी तारीख तक करें आवेदन
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM) का उद्देश्य किसानों को सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हो सके और सिंचाई की सुविधा आसानी से मिल सके। उत्तर प्रदेश में, 2024-25 के दौरान 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पम्प किसानों को सब्सिडी के तहत प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष पीएम कुसुम योजना के घटक सी-1 के तहत राज्य में कुल 10,000 किसानों को सोलर पम्प दिए जाएंगे।
योजना के तहत सोलर पम्प पर अनुदान (Subsidy)
उत्तर प्रदेश में, पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प लगाने पर सरकार से मिलने वाला अनुदान इस प्रकार है:
- केंद्र सरकार का अनुदान: 30%
- राज्य सरकार का अनुदान:
- अनुसूचित जाति, जनजाति, वनटागिया और मुसहर जाति के किसानों के लिए राज्य अनुदान 70%
- अन्य सभी किसानों के लिए राज्य अनुदान 60%
किसान को अपनी हिस्सेदारी (अंशदान) 10% जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए:
- 3 एचपी (4.5 किलोवॉट सोलर प्लांट): 23,900 रुपये अंशदान
- 5 एचपी (7.5 किलोवॉट सोलर प्लांट): 39,325 रुपये अंशदान
- 7.5 एचपी (11.2 किलोवॉट सोलर प्लांट): 54,800 रुपये अंशदान
- 10 एचपी (14.9 किलोवॉट सोलर प्लांट): 2,26,750 रुपये अंशदान
आवेदन कैसे करें?
योजना के तहत सोलर पम्प लेने के लिए किसानों को upnedakusumc1.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- मोबाइल नंबर
- भूमि संबंधित दस्तावेज़
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक किसान 15 दिसंबर 2024 तक अपने कृषक अंशदान की राशि जमा कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले आवेदन किया है, उन्हें केवल अंशदान जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प प्राप्त करने के लिए किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार से मिलने वाले अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सोलर पम्प से किसानों की सिंचाई की सुविधा तो बेहतर होगी ही, साथ ही यह उनके कृषि कार्यों की लागत को भी कम करेगा।