सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पेंशनभोगियों में खुशखबरी, लाखो पेंशनधारको को तोहफा
पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। 25 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 18 जुलाई, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कहा गया था कि पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की वसूली 11 साल और 6 महीने में पूरी हो जाती है, जिसके बाद सरकार को इसे जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने सभी प्रभावित पेंशनभोगियों के लिए वसूली बंद करने का निर्देश दिया था, जिस निर्णय को PNB ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पीएनबी की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। पीएनबी के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें याचिका वापस लेने और अन्य कानूनी विकल्पों को तलाशने की अनुमति दी जाए।