हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की तैयारी में सरकार।

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एक्शन प्लान को लगभग तैयार कर लिया है तथा इसे सरकार की अनुमति से बाद 1 जुलाई तक लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश सहित पूरे देशभर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी होगी।

वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इस कड़ी में इसका उत्पादन करने वाले उद्योगों व बिक्री करने वाले कारोबारियों को इसको लेकर जागरूक किया जाएगा ताकि वे इस दौरान अपना स्टॉक समाप्त कर दें तथा नए स्टॉक का उत्पादन न करें। साथ ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका निपटान भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसका पर्यावरण पर असर न पड़े।

25000 रुपए तक होगा जुर्माने का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई के बाद यदि किसी दुकानदार या संस्था के पास प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद होता है तो उससे 25000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके तहत 100 ग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपए, 500 ग्राम तक मिलने पर 1500 रुपए, एक किलो बरामद होने पर 3 हजार, 5 किलो तक 10 हजार, 10 किलो तक के लिए 20 हजार रुपए और 10 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इन सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन

प्रदेश में 1 जुलाई से जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगेगा, उनमें कान को साफ करने के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, बैलून में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक व डैकोरेशन के लिए प्रयोग होने वाला प्लास्टिक शामिल है। इसके अलावा 100 माइक्रोन से नीचे के प्लेट्स, कप, गिलास, समेत कटलरी जैसे चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे आदि मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट तथा प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर शामिल हैं। इन सभी का प्रयोग 1 जुलाई से बैन होगा।