दीपावली पर 2 घंटे ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानें ग्रीन पटाखे जलाने के नियम और पाबंदियां।
हिमाचल प्रदेश में दीपावली की रात लोग 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है।
पाबंदियां:
साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण पाबंदी, जिनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान परिसर के 100 मीटर के दायरे में आते हैं।
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2,000 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन पर 5 साल कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
ग्रीन पटाखों की विशेषता:
इनमें एल्युमिनियम व पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रसायन नहीं होते।
अन्य रसायनों की मात्रा भी इतनी कम रखी जाती है कि धुआं व प्रदूषण न्यूनतम हो। Read More Artical