चिट्टे के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदलात ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो साल कारावास के साथ ही इन्हें 20-20 हजार रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। शनिवार के दिन जज विकास भारद्वाज की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों में से एक युवक से पुलिस ने 18.6 ग्राम तथा दूसरे युवक से 8.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। मामला पुलिस थाना भोरंज में दर्ज हुआ तथा आगामी कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में भेजा गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद लोक अभियोजक हमीरपुर कपिल देव शर्मा द्वारा मुकदमा चलाया गया।
अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों के पक्ष में 15 गवाहों का परीक्षण किया गया। गवाहों सहित अन्य तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दोनों युवकों को सजा सुनाई है।