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महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं कई कानून : कुलदीप शर्मा

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं कई कानून : कुलदीप शर्मा

सुजानपुर 21 दिसंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से शनिवार को सुजानपुर में विधिक जागरुकता कार्यक्रम – ‘विधान से समाधान’ आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
इस अवसर पर सुजानपुर खंड के प्रोटेक्शन ऑफिसरों, सुपरवाइजरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य महिलाओं को संबोधित करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए हैं और इनमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005’ सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की अत्याचार की शिकार महिला की शिकायत दर्ज करने, उसे त्वरित राहत और आश्रय प्रदान करने जैसे सभी प्रावधान इसमें किए गए हैं। कुलदीप शर्मा ने इन सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता योजना, दहेज निषेध अधिनियम, यौन हिंसा और एसिड अटैक की शिकार महिलाओं की मदद तथा महिला कर्मचारियों के लिए समान वेतन से संबंधित अधिनियमों-नियमों से भी अवगत करवाया।
जाने-माने मनोविज्ञानी डॉ. अनुपम शर्मा और बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने भी महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।  इस अवसर पर अधिवक्ता अमित शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

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