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हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CPS अयोग्यता प्रक्रिया पर लगी रोक

हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CPS अयोग्यता प्रक्रिया पर लगी रोक

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की अयोग्यता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 6 संसदीय सचिवों और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया था।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अयोग्यता प्रक्रिया से संबंधित आदेश पर अब किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कल्पना देवी को नोटिस भी जारी किया है, जिन्होंने संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर चार सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी।

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