मंडी : अदालत ने चरस रखने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई

मंडी : अदालत ने चरस रखने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई

हिमाचल में मंडी जिला की एक अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने के अपराध का दोषी पाया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अदालत ने आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है।

इस मामले में 24 नवंबर 2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 23 नवंबर 2022 को भ्युली चौक पर नाकाबंदी के दौरान एक वोल्वो बस को रोका था, जिसमें सुजीत भगवान कामले बैठा था। उसके बैग में 1.036 किलोग्राम चरस पाई गई थी।

मामले की जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान दायर किया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई Read More