मिड-डे मील कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2 माह की छुट्टियों के वेतन पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश में मिड-डे मील कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मिड-डे मील कर्मियों को दो माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने का आदेश दिया गया था।
प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने मिड-डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
मिड-डे मील कर्मी सरकार से 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने की मांग कर रहे थे, जबकि इन्हें सरकार केवल 10 माह का वेतन ही देती है। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए मिड-डे मील वर्करों को 12 माह का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। Read More Artical