धनेटा-पिपलू सडक़ पर भारी और बाहरी वाहनों की आवाजाही 3 दिन बंद

धनेटा-तूतड़ू मार्ग से आवाजाही कर सकते हैं ये वाहन
हमीरपुर 30 मई। जिला के धनेटा क्षेत्र से सटे ऊना जिले के गांव पिपलू में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय पिपलू मेले को देखते हुए धनेटा-पिपलू सडक़ पर भारी वाहनों तथा अन्य बाहरी वाहनों की आवाजाही एक जून तक बंद कर दी गई है। स्थानीय छोटे वाहनों तथा मेला ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहनों तथा आपातकालीन सेवाओं के पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि 30 मई से एक जून तक पिपलू मेले के आयोजन को देखते हुए धनेटा-पिपलू सडक़ पर मेले की अवधि के दौरान भारी वाहनों और अन्य बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय वाहन चालक आवश्यक दस्तावेज दिखाकर इस मार्ग से आवाजाही कर सकते हैं।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, बसें, भारी वाहन तथा अन्य बाहरी वाहन धनेटा-तूतड़ू मार्ग को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।