New Traffic Rule: सावधान! अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा ₹2000 का चालान, पढ़ें पूरी जानकारी
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है, जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट पहनने के नियम:
हेलमेट को अच्छी तरह से सिर पर फिक्स करें।
स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें।
हेलमेट में ISI मार्क होना चाहिए।
हेलमेट खुला या स्ट्रिप टाइट नहीं होने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना।
बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
अब से ट्रैफिक पुलिस हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने पर भी चालान करेगी। इसलिए, सावधानी से हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें। Read More Artical