10 दिन में फांसी का प्रावधान ,पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पास और अपराजिता टास्क फोर्स की घोषणा

10 दिन में फांसी का प्रावधान ,पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पास और अपराजिता टास्क फोर्स की घोषणा

कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा के विशेष सत्र में बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे विधानसभा से पास कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देना है।

विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के अंदर मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायकों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं हर दिन लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ूंगी।” उन्होंने कहा कि पुलिस के बीच से विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि समयबद्ध तरीके से जांच पूरी हो सके Read More