HomeहिमाचलShimla: आपत्तिजनक और सांप्रदायिक पोस्ट डालने पर कानून कार्रवाई का अलर्ट

Shimla: आपत्तिजनक और सांप्रदायिक पोस्ट डालने पर कानून कार्रवाई का अलर्ट

Shimla: आपत्तिजनक और सांप्रदायिक पोस्ट डालने पर कानून कार्रवाई का अलर्ट

रोहड़ू, (स.ह.): उपमंडलाधिकारी (ना.) रोहड़, विजय वर्धन सारस्वत ने चेतावनी दी है कि कुछ सोशल मीडिया चैनल और पेज जो समाचार मीडिया के रूप में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वे झूठी, अप्रमाणित और सांप्रदायिक पोस्टें जारी कर रहे हैं। इन चैनलों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, विभाजनकारी और सनसनीखेज खबरें फैलाकर समाज में अशांति और अव्यवस्था पैदा की जा रही है।

एस.डी.एम. विजय वर्धन सारस्वत ने बताया कि इन चैनलों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ प्रायोजित पोस्ट भी साझा की जा रही हैं, जो समाज में वैमनस्य और अशांति को बढ़ावा देती हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2)) लागू होते हैं, और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सभी स्थानीय सोशल मीडिया चैनल और पेज मालिकों को इस बात के लिए सचेत किया गया है कि वे अपनी पोस्टिंग में अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी का पालन करें।

विजय वर्धन सारस्वत ने कहा कि यदि किसी भी पोस्ट को कानूनी या नैतिकता के दायरे से बाहर पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजीकृत और मान्यता प्राप्त मीडिया चैनलों को मिलने वाली सुरक्षा का लाभ गैर-पंजीकृत चैनलों या व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। सभी चैनल और पेज मालिकों से आग्रह किया गया है कि वे गैर-जिम्मेदार और सनसनीखेज पोस्ट से दूर रहें। यह प्रारंभिक और अंतिम चेतावनी है; अन्यथा, ऐसे मामलों पर त्वरित संज्ञान लेकर आई.टी. अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Read More Artical

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!