राज्य कर और आबकारी विभाग ने बिना बिल सामान लाने पर 4.05 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया
ऊना में राज्य कर और आबकारी विभाग ने अंब और गगरेट क्षेत्र में बिना बिल सामान लेकर जाने के तीन मामलों में कार्रवाई की। विभागीय टीम ने लगभग 4.05 लाख रुपये जुर्माना संबंधित व्यक्तियों से वसूल किया।
विभागीय टीमों ने बिना बिल सामान लाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत उक्त कार्रवाई को अमल में लाया गया।
गगरेट और अंब क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया है। इसमें विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के तहत निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर विभागीय टीमों ने तीन मामलों में बिना बिल के सामान पाया। इस पर अधिनियम की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पहले दो मामले में पड़ताल नाका गगरेट पर विभागीय चेकिंग टीम ने लेड और मोबाइल फोन पकड़े। इस पर विभाग टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2,18,880 और 34,200 रुपये का अर्थदंड लगाया और मौके पर वसूल किया।
एक अन्य मामले में विभागीय टीम ने अंब क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पकड़ा। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,52,500 रुपये का अर्थदंड लगाकर मौके पर ही वसूल किया गया।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 31 के तहत 200 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है, जबकि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल जरूरी है Read More