राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ऊना ने एक रजत आभूषण व्यपारी के घर से 4,64,42,227 रुपये के आभूषण पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे। इस मामले में विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में विभाग की देहरा स्थित टीम ने भी रात्रि चैकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
इसके अतिरिक्त आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न टीमों ने कार्यवाही करते हुए लगभग 250 बल्क लीटर शराब जब्त कर नष्ट की है। इस कार्यवाही के दौरान बीबीएन (राजस्व जिला) की टीम ने बरोटीवाला, कालू झंडा, कुल्हारीवाला और कुंझल क्षेत्र में छापेमारी की तथा 115 बल्क लीटर शराब घर व करियाना की दुकान से जब्त की। यह शराब चण्डीगढ़ में बिक्री के लिए थी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की आबकारी टीम ने गांव जामनी घाट के निकट बोतलों एवं कैनों में भरी लगभग 90 लीटर अवैध शराब पकड़ी जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
इसी तरह टीम शिमला ने संदिग्ध करियाना की दुकानांे तथा ढाबों पर छापेमारी की तथा आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज करते हुए 22 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की।
आयुक्त ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में 77000 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट करने के साथ ही लगभग 230 मामले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए हैं। इस कार्य को अंजाम देने में विभाग की 26 टीमें दिन-रात कार्यरत हैं।
आबकारी आयुक्त ने कहा कि इसके लिए चौबीसांे घंटे सक्रिय एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि अवैध शराब तथा कर चोरी के मामले संज्ञान में आते ही टॉल-फ्री नम्बर 1800-180-8060 तथा व्हट्सऐप नम्बर 94183-31426 पर शिकायत दर्ज करें ताकि इस अभियान को और तेज करके अवैध शराब के कारोबार तथा कर चोरी पर पूर्णतः विराम लगाया जा सके।