गैर सदस्यों से जमा राशि ली तो होगी कड़ी कार्रवाई।

हमीरपुर 20 मई। सहकारी सभाओं के सहायक पंजीयक एवं समाहर्ता प्रत्यूष चौहान ने जिला की सभी सहकारी सभाओं के पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि गैर-सदस्यों, नाममात्र सदस्यों या सहयोगी सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने वाली सभाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्यूष चौहान के अनुसार सहकारिता विभाग के संज्ञान में आया है कि जिला की कुछ सहकारी समितियां अभी भी गैर-सदस्यों, नाममात्र सदस्यों और सहयोगी सदस्यों से जमा राशि स्वीकार कर रही हैं। सहायक पंजीयक ने बताया कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम्स अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
चौहान ने बताया कि जिला की सभी सहकारी समितियों को अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले गैर सदस्यों को सदस्य बनाने या गैर-सदस्य जमा राशियों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद अभी तक जिला हमीरपुर की 140 सहकारी समितियों में लगभग 44 करोड़ की गैर सदस्य राशि जमा है। सहायक पंजीयक ने बताया कि ऐसी समितियों के प्रबंधन एवं कर्मचारियों के विरुद्ध बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम्स अधिनियम 2019 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 10 वर्ष का कारावास तथा 7 लाख से लेकर जमा राशि के दो गुना तक जुर्माने का प्रावधान है।
प्रत्यूष चौहान ने बताया कि 22 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टी परपज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता को जनता से कोई भी जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया है। सहायक पंजीयक ने कहा कि इन सोसायटियों के साथ कोई भी लेन-देन जमा कर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।