मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

विशेष पोक्सो अदालत सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 18 वर्ष की कठोर सजा के साथ 25000 रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने सरकार को पीड़िता के परिजनों 9 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।

यह मामला वर्ष 2016 का है। जब नालागढ़ के पास ही 6 वर्षीय मासूम घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी। उसी समय आरोपी ने उसके भाई को अपनी मां का मोबाइल लेकर आने के लिए भेजा और मासूम को जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा। उसी समय पीड़िता का भाई वापस आया और उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो उसकी बहन रोती हुई बाहर आई। इसके बाद घटना की सूचना परिजनों को दी गई।

ट्रायल के दौरान सभी सबूतों व गवाहों के बयानों के मद्देनजर और पीड़िता की मानसिक स्थिति को समझते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने शनिवार को आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि की एफडीआर पीड़िता के नाम पर बनाई जाएगी जबकि 20 प्रतिशत राशि का भुगतान उसके पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनील दत्त वासुदेवा ने की।