भू-विभाजन या हस्तांतरण संबंधी मामलों का नियमानुसार निपटारा करता है टीसीपी विभाग।

हमीरपुर 01 जून। नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र ङ्क्षसह ने बताया कि नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधीन योजना क्षेत्रों में भू-विभाजन या भूमि हस्तांतरण और अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त आवेदनों का विभाग नियमानुसार निपटारा करता है। बीते दिन एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के संबंध में उन्होंने बताया कि भूमि की रजिस्ट्रेशन एवं इंतकाल के मामले नगर एवं ग्राम योजना विभाग से संबंधित नहीं होते हैं।
उन्होंने बताया कि मंडलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर के अधीन योजना क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए मंडलीय कार्यालय की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977 की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं और इनकी प्रतिलिपियां जलशक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिशाषी अभियंताओं को भेजी जाती हैं, ताकि अनाधिकृत भवनों को बिजली-पानी के कनेक्शन जारी न किए जा सकें।