एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध।

प्लास्टिक के कप-प्लेट, चम्मच और कई अन्य वस्तुओं पर लगेगी पाबंदी
डीसी देबश्वेता बनिक ने व्यापारियों और आम लोगों से की सहयोग की अपील

हमीरपुर 05 मई। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए जिला हमीरपुर में भी पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध एक जुलाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन वस्तुओं में कप-प्लेट्स, गिलास, चम्मच, चाकू, पुआल ट्रे, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म की पैकिंग, सिगरेट पैकेट, निमंत्रण कार्ड, प्लास्टिक या पीवीसी, 100 माइक्रोन से कम बैनर, स्ट्रिरर, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, पॉलीस्टाइरीन एवं थार्मोकोल की सजावटी सामग्री, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक की छडिय़ों के साथ कान की कलियां और सिंगल यूज प्लास्टिक से बनीं अन्य छोटी-छोटी वस्तुएं भी शामिल की गई हैं।
उपायुक्त ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आम लोगों से आग्रह किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना की अक्षरश: अनुपालना के लिए अभी से तैयारियां कर लें। शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सिनेमा हाउस, पर्यटक स्थलों, स्कूल-कालेजों, कार्यालय परिसरों, अस्पताल और अन्य संस्थानों में भी कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
देबश्वेता बनिक ने बताया कि आज के दौर में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंच रहा है। इसको देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार पहली जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।