Homeसरकारी योजनाक्या है हिमाचल प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना, यहाँ जाने

क्या है हिमाचल प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना, यहाँ जाने

क्या है हिमाचल प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना, यहाँ जाने

योजना का विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम और रोजगार विभाग ने “बेरोजगारी भत्ता योजना” शुरू की है, जिसका उद्देश्य योग्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर रह सकें।

योजना के लक्ष्य:

  1. आर्थिक सहायता: योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, जिससे उन्हें बुनियादी वित्तीय सहायता मिलती है।
  2. शिक्षित युवाओं का सशक्तिकरण: यह योजना विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है, उन्हें रोजगार के अवसरों की खोज करते समय सहायता प्रदान करती है।
  3. जीवन में स्थिरता: योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के जीवन में स्थिरता लाना है, ताकि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आय सुनिश्चित हो सके।
  4. समावेशी दृष्टिकोण: यह योजना शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है और उन्हें अधिक सहायता राशि प्रदान करती है।
  5. उम्र के अनुसार पात्रता: यह योजना 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करती है।

लाभ

  • शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को अधिकतम दो वर्षों के लिए भत्ता दिया जाएगा, यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
  • शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ₹1,500/- प्रति माह का भत्ता मिलेगा।
  • अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को ₹1,000/- प्रति माह का भत्ता मिलेगा।

पात्रता

बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और हिमाचली होना चाहिए।
  • उसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 पास करना चाहिए।
  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश में किसी रोजगार एक्सचेंज में 1 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को स्व-नियोजित नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए जो नौकरी से बर्खास्त किया गया हो।
  • आवेदक को कोई अपराध नहीं होना चाहिए जिसके लिए 48 घंटे या उससे अधिक की सजा हो।

अपात्रताएँ

इन श्रेणियों के व्यक्तियों को इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा:

  • सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, बर्खास्त कर्मचारी, और 48 घंटे से अधिक समय तक कारावास में रहे लोग।
  • जिनका वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख या उससे अधिक हो।
  • जो हिमाचली नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन:

  1. हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम और रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता जांचें” पर क्लिक करें।
  3. रोजगार एक्सचेंज पंजीकरण संख्या और कैप्चा दर्ज करें।
  4. पात्रता की पुष्टि के बाद “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  5. आवश्यक विवरण भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।

ऑफलाइन:

  1. भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालें।
  2. निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • रोजगार पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित प्रति।
    • आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
    • हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
    • सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
    • आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
  3. आवेदन पत्र को जिला/उप रोजगार एक्सचेंज कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • रोजगार पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित प्रति।
  • आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  • शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।
  • हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

सामान्य प्रश्न

  1. कौन इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है?
  2. क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है?
  3. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
  4. आवेदन पत्र और दस्तावेज कहाँ जमा करने हैं?
  5. आवेदन का चयन और अस्वीकृति प्रक्रिया कितनी देर में होती है?

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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