सभी मुद्रकों को दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों की सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी।

सभी मुद्रकों को दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों की सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी
हमीरपुर 14 अक्तूबर- रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम 36 Bhoranj Swati Dogra ने जानकारी देते हुए बनाया कि निर्वाचन के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के सम्पादनार्थ पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के सम्बन्ध में -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 127 – ए के उपधारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का वैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबन्ध ए और बी पर सूचना सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी