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Majdur Sahayata : औजार खरीदने के लिए मजदूरों को दिया जा रहा 8000 का अनुदान

Majdur Sahayata : औजार खरीदने के लिए मजदूरों को दिया जा रहा 8000 का अनुदान

Majdur Sahayata Yojana: हमारे देश में श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं के माध्यम से सरकार मजदूरों को लाभ पहुंचाना चाहती है. सरकार द्वारा आप इन विभिन्न योजनाओं के जरिए मजदूरों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं जैसे सरकार द्वारा मजदूरों को मुफ्त में साइकिल दी जाती है, मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाये जाते हैं. इस प्रकार सरकार श्रमिकों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

मजदूरों को औजार खरीदने के लिए दिया जाएगा 8000 का अनुदान

आज भी हम सरकार की एक ऐसे ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम मजदूर सहायता योजना है. इस योजना के तहत भी सरकार मजदूरों की मदद करती है.इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत कामगारों को औजार उपलब्ध करवाना है. सरकार की इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत कामगार को 5 साल में एक बार औजार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कामगार को 5 साल में एक बार औजार खरीदने के लिए ₹8000 का अनुदान प्रदान किया जाता है.

मजदूरों के लिए सरकार ने की शानदार पहल

इस स्कीम के अंतर्गत श्रमिकों को सरकार की इस योजना का लाभ 5 साल में एक बार मिलता है. इस योजना का लाभ लेकर श्रमिक अपने काम से संबंधित औजार खरीद सकते हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता और वह सरकार की योजना का लाभ लेकर अनुदान पाकर उसके माध्यम से औजार खरीद सकते हैं. इस प्रकार मजदूर सहायता योजना मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या रहेगी जरूरी पात्रता

  •  इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर कम से कम एक वर्ष की सदस्यता रखता हो.
  •  इस योजना के लिए आवेदन की सीमा एक बार ही है.
  •  इस योजना का लाभ कामगार की मृत्यु के बाद नहीं लिया जा सकेगा.
  • इस योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड कामगार आवेदन के लिए पात्र होंगे.

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी शर्ते

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूचि बताते हुए वचन होना चाहिए.
  • यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी. यानी कि सरकार की इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक 5 साल में एक बार और अपने पूरे कार्यकाल में अधिकतम पांच बार ले सकते हैं.

कैसे करें मजदूर सहायता योजना में आवेदन

  1. मजदूर सहायता योजना के तहत फ्री औजार अनुदान का लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा.
  2. योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  3. अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा.
  4. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.
  5. इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
  6. इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा.
  7. आपको अपनी सारी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, कस्बा, शिक्षा का विवरण, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी.
  8. सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
  9. दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  10. इस प्रकार मजदूर सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

मजदूर सहायता योजना फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण लिंक्स

ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखें

अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म

आधिकारिक वेबसाइट

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