Homeहिमाचलउचित मूल्य की 8 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक।

उचित मूल्य की 8 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक।

हमीरपुर 22 जून। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 8 दुकानों के लिए पुन: 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत मनवीं के वार्ड नंबर-3 गांव लग, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ, ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं और ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू के वार्ड नंबर-1 गांव लाहड़ कोटलू में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) पर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हंै।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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