पंजाब, 5 हजार से अधिक भर्ती मामलों की सुनवाई 12 दिसंबर को, प्रक्रिया जल्द कराने की अपील

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी केस की सुनवाई हुई। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर्ट से मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की गई है।

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी आज जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर के नेतृत्व वाले डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए।

पंधेर ने कोर्ट को विनती की कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करना पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है। उन्होंने यह भी विनती की कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है।

उसका फैसला जल्द नहीं आता तो माननीय हाईकोर्ट ही इस संबंधी कोई अंतरिम फैसला दे, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी विनती की, जिसको कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2023 को तय की गई है।