जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

हमीरपुर 09 जुलाई। विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर में मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में  जिलाधीश अमरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिले भर में 11 जुलाई शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधीश द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार 8 जुलाई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समाप्ति के समय से लेकर मतदान की समाप्ति के एक दिन बाद यानि 11 जुलाई शाम 6 बजे तक जिले भर में किसी भी तरह के जुलूस और जनसभा के आयोजन या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। हालांकि, इस दौरान डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है।
जिलाधीश ने बताया कि डयूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उन्होंने सभी जिलावासियों से इन आदेशों की अक्षरशः अनुपालना की अपील की है।